राज्य शासन ने आदेश जारी
किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व किसानों को सहकारी बैंको से पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था थी।
राज्य शासन ने वर्ष 2010-11 में सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पावधि कृषि ऋण योजना में तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिये हैं।
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