Bhopal:Wednesday, October 21, 2009:Updated 19:18IST मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन प्रदान करने की योजना लागू की गई है। इस योजना में लघु एवं सीमान्त वर्ग के किसानों को 25 प्रतिशत तथा अन्य को 40 प्रतिशत अंशदान देने पर स्थाई पम्प कनेक्शन हेतु अधोसंरचना विकसित की जायेगी।
कृषि उपभोक्ता अपने खेत पर कृषि पम्प कनेक्शन लेने हेतु आवेदन संबंधित विद्युत वितरण केन्द्र पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जिसमें स्वयं की जमीन, जल उपलब्धता का प्रमाण आदि संलग्न करना होगा।
वे ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे जिन पर विद्युत ऊर्जा की बकाया राशि नही होगी। ऐसे कृषक जिनसे स्थाई पम्प कनेक्शन हेतु पूर्व में राशि जमा कराई जा चुकी है यदि वे चार या उससे अधिक का समूह बनाकर पम्प कनेक्शन चाहते हैं उन्हें वरीयता दी जायेगी।
प्रदेश के उन अंचलों में जहां अनुसूचित जाति, जनजाति कृषकों की संख्या कुल आबादी का 50 प्रतिशत तक है उनको उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना की विस्तृत जानकारी नजदीक के विद्युत कार्यालयों पर उपलब्ध है।
कृषि उपभोक्ता अपने खेत पर कृषि पम्प कनेक्शन लेने हेतु आवेदन संबंधित विद्युत वितरण केन्द्र पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जिसमें स्वयं की जमीन, जल उपलब्धता का प्रमाण आदि संलग्न करना होगा।
वे ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे जिन पर विद्युत ऊर्जा की बकाया राशि नही होगी। ऐसे कृषक जिनसे स्थाई पम्प कनेक्शन हेतु पूर्व में राशि जमा कराई जा चुकी है यदि वे चार या उससे अधिक का समूह बनाकर पम्प कनेक्शन चाहते हैं उन्हें वरीयता दी जायेगी।
प्रदेश के उन अंचलों में जहां अनुसूचित जाति, जनजाति कृषकों की संख्या कुल आबादी का 50 प्रतिशत तक है उनको उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना की विस्तृत जानकारी नजदीक के विद्युत कार्यालयों पर उपलब्ध है।
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