मप्र मे कृषकों को वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा सामान्य कृषकों को 30 फीसदी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 40 फीसदी भण्डारण शुल्क मे रियायत दी जा रही है।
किसानों को भण्डारण शुल्क मे यह रियायत निगम द्वारा पूर्व में 100 बोरी पर प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में किसानों को यह रियायत 200 बोरी पर दी जा रही है। निगम द्वारा भण्डारण कार्य के संचालन करने में संयुक्त भागीदारी अनुबंध योजना को अमल मे लाया जा रहा है। इस योजना के तहत भण्डारण से प्राप्त राशि की हिस्सेदारी निजी वेयरहाउस मालिक को 60 फीसदी एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन को 40 फीसदी हासिल होगी।
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