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Thursday, July 15, 2010

दो मिश्रित उर्वरक हुए प्रतिबंधित

 एन.पी.के. 12:32:16 एवं 20:30:0 पर प्रतिबंध लगा
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा है कि प्रदेश में मिश्रित रासायनिक उर्वरकों से तैयार किये जाने वाले उर्वरकों एन.पी.के. 12:32:16 एवं 20:30:0 पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अभी तक प्रदेश में उक्त ग्रेड के मिश्रित उर्वरक तैयार हो रहे थे जिन्हें काम्पलेक्स उर्वरकों के रूप में महंगे दामों पर किसानों को बेचा जाता था। अब प्रदेश में केवल वे ही मिश्रित उर्वरक तैयार किये जा सकेंगे जो काम्पलेक्स ग्रेड में उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में 6 प्रकार के मिश्रित उर्वरकों में से चार के लिये निर्धारित मानक घोषित करते हुए इन दो उर्वरकों को डी-नोटीफाइड कर दिया गया है। शेष चार अधिसूचित किये गये उर्वरकों के ग्रेड, एन.पी.के. 12:32.06, 20:20:10, 15:15:7.5 और 08:32:08 हैं। शासन की इस कार्रवाई का लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा।

भारत शासन द्वारा इन मिश्रित ग्रेड के उर्वरकों पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदेश में काफी लम्बे समय से लागू नहीं हो पा रहा था। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया की पहल पर इस संबंध में समस्त सरकारी अवरोधों को दूर करते हुए इस प्रतिबंध के संबंध में सूचना जारी की गई है। इस व्यवस्था से प्रदेश के किसान आसानी से उर्वरकों में किये जाने वाले अपमिश्रण से बच सकेंगे।

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