मप्र के किसानों तथा खेती पर आधारित काम धंधों के सहारे जीवन गुजारने वाले व्यक्तियों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना' लागू की है।
इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे खेती आधारित कामों मे लगे हैं। कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय, सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबवेल स्थापित या संचालित करते समय, बिजली का करंट लगने या फल-सब्जियों पर रसायनिक दवाईंयों का छिड़काव करते समय हुए हादसे मे मौत या अंग-भंग होने पर पीड़ित को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
इसके अलावा मण्डी के अहाते या मण्डी अधिनियम के तहत प्राधिकृत व राज्य शासन द्वारा घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि उपज की बिक्री के समय, बोरियों का ढेर लगाते समय, मंडी अहाते मे ट्रेक्टर या बैलगाड़ी के पलटने, घर से खेत जाते समय, कुट्टी की मशीन या कृषि संयंत्रों मे बाल फंस जाने, खेती की रखवाली, पशुओं की चराई आदि के कार्यों के दौरान हुए हादसों मे मौत या अंग-भंग होने के हालात मे भी इस योजना का लाभ किसानों व खेती कार्य मे लगे लोगों को मिलेगा।
इस योजना के तहत क्षतिपूर्ति लाभ लेने के लिए हितग्राही या हितग्राही के परिवार के सदस्य या निकट संबंधी को जिले के कलेक्टर के यहां आवेदन करना होगा।
इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे खेती आधारित कामों मे लगे हैं। कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय, सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबवेल स्थापित या संचालित करते समय, बिजली का करंट लगने या फल-सब्जियों पर रसायनिक दवाईंयों का छिड़काव करते समय हुए हादसे मे मौत या अंग-भंग होने पर पीड़ित को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
इसके अलावा मण्डी के अहाते या मण्डी अधिनियम के तहत प्राधिकृत व राज्य शासन द्वारा घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि उपज की बिक्री के समय, बोरियों का ढेर लगाते समय, मंडी अहाते मे ट्रेक्टर या बैलगाड़ी के पलटने, घर से खेत जाते समय, कुट्टी की मशीन या कृषि संयंत्रों मे बाल फंस जाने, खेती की रखवाली, पशुओं की चराई आदि के कार्यों के दौरान हुए हादसों मे मौत या अंग-भंग होने के हालात मे भी इस योजना का लाभ किसानों व खेती कार्य मे लगे लोगों को मिलेगा।
इस योजना के तहत क्षतिपूर्ति लाभ लेने के लिए हितग्राही या हितग्राही के परिवार के सदस्य या निकट संबंधी को जिले के कलेक्टर के यहां आवेदन करना होगा।
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